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एमपीएमएलए कोर्ट : पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह के मुकदमा वापसी की अर्जी खारिज

Thu, 28 Oct 2021 11:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला ब्यूरो , प्रयागराज
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न्यायालय - फोटो : file photo
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स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए ने जौनपुर के भाजपा के पूर्व विधायक सुरेंद्र प्रताप सिंह और उनके समर्थकों पर दर्ज मुकदमा वापस किए जाने की अर्जी खारिज कर दी है। विशेष अदालत ने प्रकरण में अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप तय किए जाने के लिए 20 नवंबर की तारीख नियत की है और आरोपियों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में उपस्थित रहने का आदेश दिया है। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज आलोक कुमार श्रीवास्तव ने शासन के निर्देश पर अभियोजन द्वारा प्रस्तुत मुकदमा वापसी की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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प्रकरण जनपद जौनपुर के कोतवाली का है। प्रभारी निरीक्षक रहे एके सिंह ने सुरेंद्र प्रताप सिंह और उनके 13 समर्थकों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया था। पूर्व विधायक और उनके समर्थकों पर आरोप है कि कचहरी में धरना प्रदर्शन करने के लिए जाते समय ओलदंगंज चौराहे पर दुकानदारों से मारपीट की और जबरन उनकी दुकानें बंद कराई थीं। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था और पुलिस जीप व वायरलेस सेट को तोड़ तोड़ दिया था। साथ ही पुलिसकर्मियों पर हमला किया। घटना में पुलिसकर्मियों को चोटें आई थीं।

शासन के निर्देश पर स्पेशल कोर्ट एमपी एमएलए में 16 जुलाई 2021 को डीजीसी गुलाब चंद्र अग्रहरी ने वाद वापसी की अर्जी प्रस्तुत की थी। कोर्ट ने कहा कि आरोपितों के द्वारा जनमानस में विधि विरुद्ध कार्य किया गया है, जो लोकहित के विपरीत है। कोर्ट ने वाद वापसी की अर्जी को खारिज कर दी। 
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