लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत दर्ज मुकदमे में बृहस्पतिवार को सांसद जगदंबिका पाल और सहअभियुक्त शिवकुमार वर्मा तथा माधव यादव ने स्पेशल कोर्ट एमपीएमएलए में सरेंडर किया।
उन्होंने जमानत अर्जी पेश की जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने सभी की जमानत मंजूर कर ली है। जमानतें दाखिल करने पर उनको रिहा कर दिया गया। कोर्ट ने मुकदमे की सुनवाई के दौरान उपस्थित न होने पर जगदंबिका के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया था। यह आदेश स्पेशल कोर्ट के जज पवन कुमार तिवारी ने अधिवक्ता अम्बिकेश्वर मिश्र को सुनकर दिया है।
घटना 12 मई 2014 की सिद्धार्थनगर के बांसी कोतवाली थाने का है। मतदान अभिकर्ता नसीबुल्ला ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जगदंबिका पाल और अन्य पर आरोप है कि इटवा मतदान केंद्र पर वाहन से पहुंच कर नारेबाजी की और भाजपा का चुनाव चिन्ह दिखाया था।
इस प्रकरण में कोर्ट ने सभी के खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया था। सार्वजनिक भवन पर पोस्टर लगाने और वाहन जुलूस के मामले में लंबित मुकदमें में उपस्थित न होने पर कोर्ट ने जगदंबिका पाल के खिलाफ वारंट किया था। इस प्रकरण में कोर्ट ने वारंट निरस्त कर दिया है।