प्रयागराज। प्रधानमंत्री और वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी के खिलाफ दाखिल चुनाव याचिका की पोषणीयता पर हाईकोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। बुधवार को तेज बहादुर यादव की चुनाव याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की अर्जी पर दोनों पक्षों की बहस हुई। बहस सुनने के बाद अदालत ने अपना आदेश सुरक्षित कर लिया है। याचिका की सुनवाई न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता कर रहे हैं। याचिका में याची ने अपना नामांकन मनमाने तौर पर निरस्त करने के आधार पर चुनाव रद्द करने की मांग की है।
नरेंद्र मोदी की ओर से अधिवक्ता केआर सिंह, संतोष जैन आदि ने याचिका की पोषणीयता पर आपत्ति की। कहा गया कि याची को इस प्रकार की याचिका दाखिल करने का अधिकार नहीं है। उसका नामांकन निरस्त करने की वजह उसकी ओर से तथ्यों को छिपाया जाना है। वरिष्ठ अधिवक्ता शैलेंद्र ने तेज बहादुर यादव का पक्ष रखा।