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मसाज पार्लरों, हेयर स्पॉ पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- बंद कराए जाएं

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Allahabad Highcourt news
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हाईकोर्ट ने एसएसपी गाजियाबाद को दिया स्कार्ट सर्विस पर भी कार्रवाई का आदेश
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प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एनसीआर क्षेत्र में स्पा पार्लरों और मसाज सेंटरों की आड़ में चलाए जा रहे अनैतिक देह व्यापार के अड्डों को बंद कराने की मांग में दाखिल जनहित याचिका पर पुलिस को कार्रवाई करने का आदेश दिया है। याचिका में की गई शिकायतों पर कोर्ट ने सरकार से रिपोर्ट भी मांगी है। कोर्ट ने एसएसपी गौतमबुद्धनगर को स्कार्ट सर्विस का विज्ञापन देने वाली संस्थाओं का पता लगाकर कार्रवाई करने और अगली सुनवाई पर व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। सेंटर फॉर ह्यूमन राइट की याचिका पर न्यायमूर्ति पीकेएस बघेल और न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की पीठ ने सुनवाई की।
याची संस्था के अधिवक्ता मारुत कुमार त्रिपाठी का कहना था कि एनसीआर रीजन के जिलों गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर और मेरठ में चल रहे स्पा पार्लरों और मसाज सेंटरों, ब्यूटी पार्लरों की आड़ में अनैतिक देह व्यापार के अड्डे संचालित किए जा रहे हैं। इनको बंद कराया जाए। याची अधिवक्ता ने कोर्ट का ध्यान दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा ऐसे ही मामले में पारित आदेश और कुछ अखबारों में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया। कहा गया कि इन केंद्रों से पुलिस की कार्रवाई में बड़ी संख्या में लड़कियां पकड़ी गईं हैं। इन पार्लरों में किशोरावस्था छात्र-छात्राएं भी बड़ी संख्या में लिप्त हैं। याची का कहना था कि नोएडा में कई एस्कार्ट सर्विस चल रही हैं, जिनके विज्ञापन गूगल पर उपलब्ध हैं। याची ने कुछ ऐसी सर्विसेज के विज्ञापन डाउनलोड कर कोर्ट में पेश किए, जिनमें इनका पता भी दर्ज है। गूूगल मैप में यहां तक पहुंचने का रास्ता भी बताया गया है।
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कोर्ट ने याची संस्था से कहा है कि वह इन शिकायतों से संबंधित प्रत्यावेदन मेरठ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को दे। इन जिलों के एसएसपी को निर्देश दिया है कि याची की ओर से ऐसा प्रत्यावेदन मिलने पर नियमानुसार तत्काल कार्रवाई करें। कोर्ट ने एसएसपी गौतमबुद्धनगर को गूगल और अन्य वेबसाइट पर विज्ञापन देने वाली स्कार्ट सर्विसेज के खिलाफ कार्रवाई का निर्देश दिया है, जहां अनैतिक कार्य हो रहा है। एसएसपी को की गई कार्रवाई की जानकारी छह दिसंबर को व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर देने का निर्देश दिया है।
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