पूर्व मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर हुए कातिलाना हमले के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। गैंगस्टर कोर्ट ने सपा विधायक विजय मिश्र का स्वर परीक्षण कराने हेतु उनका स्वर नमूना संकलित करने की वादी कमल कुमार की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट का मानना है कि वादी ऐसा कोई साक्ष्य या तथ्य नहीं दे सका, जिससे साबित हो सके कि विजय मिश्र का स्वर परीक्षण कराने की आवश्यकता है।
दूसरी ओर मुकदमे के मुख्य अभियुक्त दिलीप मिश्र का स्वर परीक्षण कराने हेतु मंगलवार को अदालत के समक्ष स्वर नमूना लिया गया। विधि विज्ञान विशेषज्ञों की टीम ने गैंगस्टर कोर्ट पहुंचकर दिलीप मिश्र की आवाज का नमूना रिकार्ड किया। इसे सील बंद कर परीक्षण हेतु फोरेंसिक लैब भेजा जाएगा। उल्लेखनीय है कि नंदी कांड की साजिश रचे जाने की बाबत जांच अधिकारी का दावा है कि उनके पास अभियुक्तों के बीच हुई बातचीत की रिकार्डिंग मौजूद है।
इस रिकार्ड की गई आवाज का मिलान अभियुक्तों की आवाज से कराने के लिए दिलीप मिश्र, राजेश पायलट, महेंद्र मिश्र और केशव पांडेय का स्वर नमूना रिकार्ड करने की अनुमति दी जा चुकी है। मुकदमे के वादी कमल कुमार ने विजय मिश्र का भी स्वर परीक्षण कराने के लिए अर्जी दी थी जो खारिज हो गई। वहीं बुधवार को नंद गोपाल गुप्ता का बयान दर्ज करने के लिए तिथि नियत की गई है। पूर्व में नंदी के गवाही पर नहीं आने के कारण उनके खिलाफ गैरजमानती वारंट जारी किया जा चुका है।