पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों, लोक अभियोजक राजेश गुप्ता तथा विजय मिश्र, रामलाली की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया। वादी कृष्ण मोहन तिवारी ने थाना गोपीगंज में विजय मिश्रा व रामलली के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।
भदोही से विधायक विजय मिश्र व उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा के विरुद्ध एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने घर में घुसकर मारपीट, जान से मारने की धमकी व धोखाधड़ी करने के मामले में आरोप तय कर दिया है। आरोप पढ़कर सुनाए जाने के बाद दोनों ने आरोपों से इनकार किया और परीक्षण कराए जाने की मांग की। अदालत ने अभियोजन पक्ष के गवाहों को पेश करने का आदेश दिया।
विज्ञापन
पत्रावली पर उपलब्ध कागजातों, लोक अभियोजक राजेश गुप्ता तथा विजय मिश्र, रामलाली की ओर से उपस्थित अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनकर एमपी एमएलए विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय किया। वादी कृष्ण मोहन तिवारी ने थाना गोपीगंज में विजय मिश्रा व रामलली के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत कराया था।
अदालत ने कहा कि वर्ष 2001 में विजय मिश्र व राम लली ने साजिश करके धनापुर स्थित कृष्ण मोहन तिवारी के मकान में घुसकर मारपीट कर परिवार को जान से मारने की धमकी दी। घर के कागजातों का इस्तेमाल कर कूटरचित दस्तावेज तैयार कर कई फर्म बनाकर गलत उपयोग किया।