फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

कोविड प्रोटोकॉल के कारण नहीं पेश हो सकी बंधक नाबालिग लड़की 

Mon, 12 Apr 2021 08:29 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
विज्ञापन
कोर्ट - फोटो : file photo
विज्ञापन
गुलाब बाड़ी ,खुल्दाबाद ,प्रयागराज की निवासी 16 वर्षीय बंधक नाबालिग याची रमसा तौसीफ को पेश करने के निर्देश के अनुपालन में पुलिस लड़की को लेकर हाईकोर्ट आई मगर कोविड -19 के तहत लगाए गए प्रतिबंधों के कारण उसकी पेशी नहीं हो सकी। न ही हलफनामा दाखिल हो सका। खराब नेटवर्क के कारण सरकारी वकील भी कोर्ट में ठीक से पक्ष नहीं रख सके।
विज्ञापन


इस पर कोर्ट ने  26 अप्रैल को दुबारा वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए याची को  पेश करने का  निर्देश दिया है। कोर्ट ने  महानिबंधक कार्यालय को वीडियोकांफ्रेंसिंग की व्यवस्था करने को कहा है।बंदीप्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई 26अप्रैल को फिर से  होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक ने दिया है।
 कोर्ट ने एस एस पी प्रयागराज को आदेश दिया था  कि याची जहां कहीं भी  मिले  उसे हर हाल में कोर्ट के समक्ष पेश किया जाए  और पुलिस उसका मेमो भी पेश करे ।याचिका में विपक्षी पर याची को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया गया है।
विज्ञापन


सरकार की तरफ से कहा गया कि कोर्ट के निर्देश के अनुपालन में जवाबी हलफनामा तैयार है किन्तु कोरोना प्रतिबंध के चलते दाखिल नहीं हो सका है।कोर्ट ने जवाब दाखिल करने के लिए दो हफ्ते का समय दिया है और महानिबंधक कार्यालय को 26अप्रैल को वीडियोकांफ्रेंसिंग के जरिए याची की पेशी की व्यवस्था करने का आदेश दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें