हाईकोर्ट ने सिविल लाइंस व्यापार मंडल को अपने वाहन मल्टकी लेबल पार्किंग में ही रखने का निर्देश दिया है। व्यापार मंडल के सचिव ने इस आशय का हलफ़नामा दाख़िल किया। कोर्ट ने सभी सदस्यों से हलफनामा मांगा है कि वे पार्किंग में ही वाहन रखेगे। कोर्ट ने पीडीए व नगर निगम से सिविल लाइंस की दुकानों, होटल ,रेस्टोरेंट आदि का नक्शा का पुनरीक्षण करने का निर्देश दिया है और कहा है कि देखे जिन नक्शों में पार्किंग है,उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा।
अपर महाधिवक्ता ने बताया कि स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल का दूसरा गेट 10 दिसंबर तक चालू हो जाएगा। पैसे की कमी से काम में देरी हो रही है। इस पर कोर्ट ने महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा व अपर मुख्य सचिव चिकित्सा शिक्षा को तीन दिन मे फंड मुहैया कराने का निर्देश दिया है।
कैंट एरिया की सड़कों को आम लोगों के आवागमन के लिए बंद किए जाने के मामले में सेना के कर्नल अबीर दत्ता ने कोर्ट में उपस्थित होकर जानकारी दी। अदालत ने उनको अगली सुनवाई में इससे संबंधित कानून पेश करने को कहा है। याचिका की अगली सुनवाई 23 नवम्बर को होगी। कोर्ट ने कानून के उल्लघंन के मामले में दाखिल चार्जशीट की जानकारी महानिबंधक को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है।