प्रदेश के आंगनवाड़ी केंद्र में कार्यरत कार्यकत्रियों का मानदेय बढ़ सकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रमुख सचिव महिला एवं बाल कल्याण को मानदेय बढ़ाने पर विचार करने का निर्देश दिया है। याचिका यूपी स्टेट आंगनबाड़ी इम्प्लाइज एसोसिएशन की ओर से दाखिल की गई थी। इस पर न्यायमूर्ति वीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की।
याचिका में कहा गया है कि यूपी के अलावा देश के दूसरे राज्यों में आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों को बेहतर मानदेय मिल रहा है, उनकी इतना मानदेय मिलता है जिससे उनके परिवार का गुजर बसर हो सकता है जबकि यूपी में इतना पैसा भी नहीं मिलता है कि परिवार का गुजर बसर हो सके। कोर्ट ने प्रमुख सचिव का निर्देश दिया है कि कार्यकत्रियों की मांग पर गंभीरता पूर्वक विचार करें।