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मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल करने का आदेश

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प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 (3) के तहत मजिस्ट्रेट को आपराधिक मामले की प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश देने सहित विवेचना की मॉनिटरिंग करने का अधिकार है।
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कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों के हवाले से यह आदेश दिया है। कोर्ट ने याची को भदोही के सुरियावां थाने में दर्ज आपराधिक मामले की सही तरीके से विवेचना की मांग में मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल करने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आपराधिक मामले की विवेचना शीघ्र एवं निष्पक्ष कराने की मांग में हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर हस्तक्षेप किया जाएगा तो हाईकोर्ट में मुकदमा का बोझ बढ़ेगा और अन्य जरूरी मुकदमों की सुनवाई के लिए समय नहीं मिल सकेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति वीके श्रीवास्तव की खंडपीठ ने आशीष सिंह की याचिका पर दिया है। याचिका पर अधिवक्ता लोकेश द्विवेदी ने बहस की। याचिका में केस की विवेचना उचित तरीके से किये जाने की मांग की गई थी।
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