जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने माफिया विजय मिश्रा की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया। अर्जी में विजय मिश्रा ने दिल्ली के एम्स में इलाज की अनुमति मांगी थी। आरोप भी लगाया था कि जब भी एम्स में दिखाने की उन्हें तारीख मिलती है, जेल प्रशासन कोई न कोई बहाना बताकर मना कर देता है।
प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी पर कातिलाना हमले में आरोपी पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एम्स में इलाज कराने की जिला अदालत ने अनुमति दे दी है। कोर्ट में पेश माफिया मिश्रा ने आगरा जेल प्रशासन पर इलाज में हीलाहवाली करने के गंभीर आरोप लगाए थे। कोर्ट ने जेल प्रशासन को नियमानुसार इलाज का बंदोबस्त करने का आदेश दिया है।
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जिला अदालत की एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश डॉ. दिनेश चंद्र शुक्ला ने माफिया विजय मिश्रा की ओर से दाखिल अर्जी पर यह आदेश दिया। अर्जी में विजय मिश्रा ने दिल्ली के एम्स में इलाज की अनुमति मांगी थी। आरोप भी लगाया था कि जब भी एम्स में दिखाने की उन्हें तारीख मिलती है, जेल प्रशासन कोई न कोई बहाना बताकर मना कर देता है।
गवाहों की सूची पेश नहीं, एक जनवरी तक मोहलत
कड़ी सुरक्षा के बीच नंदी पर जानलेवा हमले के मामले में सफाई साक्ष्य के लिए मंगलवार को यहां पेश विजय मिश्रा गवाहों की सूची नहीं दे सके। उन्होंने इसके लिए और समय मांगा। कोर्ट ने उन्हें एक जनवरी तक सफाई साक्ष्य के गवाहों की सूची पेश करने की मोहलत दे दी। विजय मिश्रा ने इसके पहले बयानों में खुद को बेगुनाह बताते हुए राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में फंसाने का दावा किया था। बेगुनाही के गवाह और सबूत पेश करने की बात कही थी। इसी के बाद अदालत ने इन्हें सफाई साक्ष्य की कार्यवाही में गवाहों और साक्ष्यों की सूची पेश करने का अवसर दिया था।
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सह आरोपियों ने एक-एक गवाह की दी सूची
माफिया संग सह आरोपी केशव चंद व प्रेमसागर ने अपने बचाव में एक-एक गवाह की सूची अदालत को सौंपी है। नंदी पर हमले के मुकदमे में विजय मिश्रा के साथ पूर्व ब्लॉक प्रमुख दिलीप मिश्रा सहित कुल 15 आरोपी हैं। एक आरोपी राजेश पायलट की मौत हो चुकी है।