उमेश पाल हत्याकांड मामले में बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट दिनेश गौतम की अदालत ने माफिया अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को चार दिनों की कस्टडी रिमांड में पुलिस को सौंपने का आदेश दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने अभियोजन की ओर से प्रस्तुत केस डायरी, अन्य कागजातों के अवलोकन करने के बाद अतीक अहमद और अशरफ को न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए 26 अप्रैल तक के लिए न्यायिक अभिरक्षा स्वीकृत की।
जिसके बाद मामले के विवेचक ने दोनों अभियुक्तों को 14 दिनों के लिए पुलिस कस्टडी में दिए जाने के लिए अर्जी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर दोनों पक्ष को सुनने के बाद न्यायालय ने अतीक और अशरफ की पुलिस कस्टडी रिमांड 13 अप्रैल शाम छह बजे से 17 अप्रैल की दोपहर दो बजे तक के लिए स्वीकृत किया। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया कि कस्टडी में लेने से पूर्व एवं न्यायालय में दाखिल किए जाने के समय चिकित्सीय एवं कोरोना की जांच कराई जाएगी।