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पशुधन अधिकारी भर्ती घोटाला तीन साल में एसआईटी जांच पूरी न होने पर कोर्ट सख्त 

Fri, 11 Jun 2021 08:24 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज
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चंडीगढ़ कोर्ट, हाईकोर्ट, अदालत, न्यायालय - फोटो : file photo
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पशुधन प्रसार अधिकारी भर्ती घोटाले की जांच के लिए गठित एसआईटी की जांच तीन साल बाद भी पूरी न होने और जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश की अवहेलना करने पर सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने एसआईटी डायरेक्टर को अनुपालन हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। कहा है कि यदि जांच रिपोर्ट के साथ हलफनामा दाखिल नहीं किया तो कोर्ट कड़ी कार्रवाई पर विचार करेगी।

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कोर्ट ने कहा कि 21 दिसंबर 17 को एसआईटी जांच का आदेश दिया गया। कई बार जांच पूरी कर रिपोर्ट देने का समय दिया गया। 18 फरवरी 21 को 28 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का अंतिम अवसर दिए जाने के बावजूद कोई जानकारी नही दी गई और इसके लिए फिर समय मांगा गया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने मोहम्मद अकरम व तीन अन्य की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याची का कहना है कि कोर्ट लगातार सरकार को समय दे रही है, किन्तु कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। इसे कोर्ट ने गंभीरता से लिया है। सुनवाई 28 जून को होगी। संवाद

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