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Prayagraj : गवाह की हत्या के तीन आरोपियों को उम्रकैद, 2010 में हुई थी घटना

Thu, 02 Feb 2023 01:33 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

जिला न्यायालय ने धूमनगंज थानाक्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2004 में पप्पू प्रधान की हत्या के चश्मदीद गवाह रमेश चंद्र साहू की हत्या के तीन आरोपियों सुनील कुमार साहू, दिलीप कुमार साहू एवं निरंजन साहू को आजीवन कारावास एवं 22,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
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(सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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जिला न्यायालय ने धूमनगंज थानाक्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2004 में पप्पू प्रधान की हत्या के चश्मदीद गवाह रमेश चंद्र साहू की हत्या के तीन आरोपियों सुनील कुमार साहू, दिलीप कुमार साहू एवं निरंजन साहू को आजीवन कारावास एवं 22,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। यह आदेश विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट-प्रथम) अतीक उद्दीन ने आरोपियों के वकील और सहायक शासकीय अधिवक्ता अजय साहू के तर्कों को सुनकर दिया।

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वादी मुकदमा महेंद्र साहू ने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और आरोप लगाया कि छह जून 2010 की दोपहर करीब 12 बजे जीटी रोड स्थित दुकान में घुसकर सुनील, दिलीप और निरंजन साहू ने मिलकर तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। अभियुक्तों ने कोर्ट से गुहार लगाई कि परिवार की जीविका चलाने के लिए उन्हें कम से कम सजा दी जाए, जबकि अभियोजन पक्ष ने दिनदहाड़े हत्या के तीनों आरोपियों के विरुद्ध अधिकतम सजा की मांग की और कोर्ट के समक्ष आठ गवाह परीक्षित कराए। मामले के तथ्यों एवं अपराध की गंभीर प्रकृति को देखकर कोर्ट ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास एवं 22500 जुर्माने की सजा से दंडित किया।

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