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HighCourt : कृष्ण जन्मभूमि-शाही ईदगाह मस्जिद विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई अब 29 अगस्त को

Thu, 11 Aug 2022 04:48 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि याची निचली अदालत में सुनवाई को टलवा रहे हैं। पिछली तिथियों पर उनकी ओर से ऐसा ही किया गया। जबकि, याची की ओर से इसे गलत बताया गया।
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allahabad high court - फोटो : social media
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विस्तार
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शाही ईदगाह मस्जिद और श्रीकृष्ण जन्म भूमि मामले में साइंटिफिक सर्वे के लिए दाखिल याचिका पर बृहस्पतिवार को सुनवाई नहीं हो सकी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 29 अगस्त की तिथि तय की है। यह आदेश न्यायमूर्ति विपिन चंद्र दीक्षित ने भगवान श्रीकृष्ण विराजमान व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
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इसके पहले याची की ओर से शाही ईदगाह मस्जिद में साइंटिफिक सर्वे कराए जाने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई के बारे में स्थिति जाननी चाही। निचली अदालत में भी इसी तरह की अर्जी याची की ओर से दाखिल की गई है।


सुन्नी वक्फ बोर्ड के वरिष्ठ अधिवक्ता पुनीत कुमार गुप्ता ने तर्क दिया कि याची निचली अदालत में सुनवाई को टलवा रहे हैं। पिछली तिथियों पर उनकी ओर से ऐसा ही किया गया। जबकि, याची की ओर से इसे गलत बताया गया। कहा गया कि वह चाहते हैं कि मामले में कोर्ट अपना आदेश दे। इस पर पीठ ने निचली अदालत में चल रही सुनवाई की तिथि पूछी और कहा कि निचली अदालत का फैसला आने के बाद वह इस मामले में 29 अगस्त को सुनवाई करेगी।
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