कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह की ताजपोशी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। अब सुनवाई सोमवार को होगी।
कायस्थ पाठशाला (केपी) ट्रस्ट के अध्यक्ष चौधरी राघवेंद्र नाथ सिंह की ताजपोशी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई शुक्रवार को टल गई है। अब सुनवाई सोमवार को होगी। एशिया के सबसे बड़े शैक्षणिक ट्रस्ट कायस्थ पाठशाला के अध्यक्ष पद पर एसडीएम के आदेश से पुनर्मतगणना कराए जाने के बाद निर्वाचित अध्यक्ष का प्रमाण पत्र निरस्त कर दूसरे की ताजपोशी के मामले पर शुक्रवार को हाईकोर्ट में लंबी बहस चली। पुनर्मतगणना के बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष बने राघवेंद्र नाथ सिंह की ताजपोशी को पूर्व अध्यक्ष डॉ सुशील सिन्हा ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया की अदालत कर रही है।
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डॉ सुशील कुमार सिन्हा की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अनिल तिवारी ने बृहस्पतिवार को दलील दी थी कि पुनर्मतगणना में परिणाम के बदलने के बाद भी सोसाइटी रजिस्ट्रार को पुराने अध्यक्ष का प्रमाण पत्र निरस्त करने का कानूनी अधिकार नहीं है। विहित प्राधिकारी की इजाजत के बगैर ताजपोशी गैरकानूनी है। शुक्रवार को भी इस मामले में बहस जारी रही। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल दी है।