इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया के क्रिया कर्म के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि और पूर्व एमएलसी सूरजभान के पेरोल की अवधि को 10 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। दोनों भाई अब 10 अक्तूबर तक का पैरोल पर जेल से बाहर रहेंगे।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूर्व भाजपा विधायक नीलम करवरिया के क्रिया कर्म के लिए पूर्व सांसद कपिल मुनि और पूर्व एमएलसी सूरजभान के पेरोल की अवधि को 10 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। दोनों भाई अब 10 अक्तूबर तक का पैरोल पर जेल से बाहर रहेंगे। न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान एवं न्यायमूर्ति मोहम्मद अजहर हुसैन इदरीशी की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है।
विज्ञापन
अधिवक्ता सुरेश चंद्र द्विवेदी व सरकारी वकील ने पक्ष रख। अधिवक्ता द्विवेदी ने दलील दी कि हाल ही में न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता एवं न्यायमूर्ति सुरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने नीलम करवरिया के अंतिम संस्कार के लिए दोनों भाइयों को पुलिस हिरासत में 28 सितंबर से एक अक्तूबर तक अल्पकालिक जमानत दी थी।