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Prayagraj News: जेल में बंद एपीओ और कार्यालय अधीक्षक हुए निलंबित

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उत्तर मध्य रेलवे प्रयागराज मंडल के सहायक लोको पायलट दंपती का तबादला करने के एवज में रिश्वत लेते गिरफ्तार सहायक कार्मिक अधिकारी (एपीओ) अरविंद कुमार और कार्यालय अधीक्षक राजेंद्र मणि त्रिपाठी पर विभागीय शिकंजा कसता जा रहा है। 48 घंटे से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत में रहने के कारण दोनों रेलकर्मी नियमानुसार निलंबित हो गए हैं। शनिवार रात दस बजे दोनों आरोपियों को गिरफ्तार हुए 48 घंटे हो गए।
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वहीं दूसरी ओर इस मामले में उत्तर मध्य रेलवे ने भी आंतरिक जांच शुरू कर दी है। कर्मचारी संगठनों का यह भी कहना है कि तबादलों और नियुक्तियों में सुविधा शुल्क की मांग आम बात बन चुकी है, लेकिन डर की वजह से छोटे कर्मचारी ऊपर तक शिकायत करने से बचते हैं। बताया जा रहा है कि सीबीआई टीम पूर्व में मंजूर और लंबे समय से लंबित मामलों का भी मिलान कर रहा है।
बताया जा रहा है कि चेयरमैन रेलवे बोर्ड सतीश कुमार ने संबंध में कुछ वरिष्ठ अफसरों से बात की है। इस बारे में उत्तर मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी (सीपीआरओ) डॉ. शिवम शर्मा ने बताया कि नियम के तहत कोई भी सरकारी कर्मचारी आपराधिक मामले में 48 घंटे से ज्यादा समय तक पुलिस या न्यायिक हिरासत में रहने पर स्वतः निलंबित माना जाता है। दोनों ही कर्मचारियों की हिरासत का समय शनिवार रात दस बजे 48 घंटे से ऊपर हो चुका है। रेलवे प्रशासन इस मामले में सीबीआई की जांच को पूरा सहयोग दे रहा है। तैयार की जा रही रिपोर्ट के आधार पर सोमवार को आगे की सख्त विभागीय व विधिक कार्रवाई की जाएगी।
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