इस मामले को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में अवमानना याचिका भी दाखिल हुई है। याचिका में कहा गया है कि हाईकोर्ट के निर्देश के बावजूद विज्ञापन संख्या 46 के क्रम में शिक्षक भर्ती पूरी नहीं की जा रही है। महाविद्यालयों में शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया पूरी करने का प्रदेश सरकार को एक और मौका दिया है। यदि अगली सुनवाई पांच अगस्त तक हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जाता है तो प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा को कोर्ट में उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देना होगा।
कोर्ट की सख्ती के बाद शासन ने संयुक्त सचिव डॉ. अमित भारद्वाज को उच्च शिक्षा निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंप दिया है। नए कार्यवाहक निदेशक पर अब भर्ती प्रक्रिया पूरी कराने का दबाव होगा। अभ्यर्थियों का कहना है कि वे सोमवार को नए कार्यवाहक निदेशक से मिलकर अपनी बात रखेंगे और रिक्त पड़े तकरीबन 200 पदों पर अतिरिक्त सूची वालों की भर्ती किए जाने की मांग करेंगे, जैसा कि पूर्व में होता रहा है।