प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कोविड-19 संक्रमण में न्यायालयीय कार्य बाधित रहने एवं नियमित न हो पाने के कारण हाईकोर्ट सहित सभी अदालतों, अधिकरणों के इस दौरान समाप्त हो रहे अंतरिम आदेश एक दिसंबर तक के लिए बढ़ा दिए हैं। यह आदेश न्यायमूर्ति एमएन भंडारी एवं न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल की खंडपीठ ने दिया है।
कोर्ट ने आदेश की प्रति सभी अदालतों, अधिकरणों, महाधिवक्ता, एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सहायक सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, राज्य लोक अभियोजक एवं यूपी बार कौंसिल को उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है। इससे पूर्व अंतरिम आदेश 31 अक्तूबर तक के लिए बढ़ाए गए थे, जिसे अब एक दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है।