इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाईकोर्ट सहित अधीनस्थ अदालतों, अधिकरणों न्यायिक संस्थाओं की ओर से पारित सभी अंतरिम आदेश, जो अगले एक माह में समाप्त होने वाले हैं, को 29 जून तक बढ़ा दिया है। इसी तरह जमानत के आदेश, ध्वस्तीकरण व बेदखली पर रोक के आदेश की अवधि भी 29जून तक बढा़ दी गयी है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविन्द माथुर तथा न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा की खंडपीठ ने स्वत: कायम जनहित याचिका पर दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि केन्द्र सरकार के अनलॉक एक में काफी छूट दी गई है। इसके बावजूद लिंक अदालतें एवं हॉटस्पॉट एरिया की अदालतों में काम नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में इस अवधि में समाप्त होने वाले आदेश की अवधि बढा़यी गयी है। कोर्ट ने कहा है कि जो अंतरिम आदेश कोर्ट के अगले आदेश पर निर्भर हैं, वे यथावत रहेंगे। इस आदेश का उनपर कोई प्रभाव नहीं पडेगा। याचिका की अगली सुनवाई 26जून को होगी।