इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज को क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर याची सहायक अध्यापक के जिला आवंटन प्रत्यावेदन पर सत्रांत तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद मुख्यालय प्रयागराज को क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर याची सहायक अध्यापक के जिला आवंटन प्रत्यावेदन पर सत्रांत तक निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने याची को तीन हफ्ते में सचिव को अपना प्रत्यावेदन देने का समय दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव ने गाजियाबाद की आशी तेवतिया व अन्य की याचिका को खारिज करते हुए दिया है।
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कोर्ट ने याचिका पर सीधे हस्तक्षेप करने से इन्कार करते हुए सचिव को नियमानुसार निर्णय लेने का आदेश दिया है। ऐसा ही आदेश कोर्ट अन्य याचिकाओं पर पहले भी दे चुकी है। याची प्राइमरी स्कूल में सहायक अध्यापक है। उसने क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर पसंद का जिला आवंटित करने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी।