इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लोक सेवा आयोग प्रयागराज से 2010 की अतिरिक्त निजी सचिव के 250 पदों पर भर्ती को लेकर दाखिल याचिका पर छह हफ्ते में जवाब मांगा है। याची का कहना है कि उसे कट ऑफ मार्क से अधिक अंक पाने के बावजूद चयनित कर नियुक्त नहीं किया गया है। पूछे जाने पर आयोग के खिलाफ सीबीआई जांच की वजह बताई जा रही है। कोर्ट ने याचिका को आठ हफ्ते बाद पेश करने का निर्देश दिया है और कहा है कि आयोग याची की शिथिलता, देरी की आपत्ति उठा सकता है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने हरीश कुमार की याचिका पर दिया है। याची का कहना है कि उसको 273 अंक मिले हैं और कट ऑफ मार्क 272 घोषित है। आयोग के सचिव से सूचना अधिकार के तहत जानकारी मांगी तो सीबीआई जांच वजह बताई गई। याचिका में उसे सफल घोषित कर नियुक्त किए जाने की मांग की गई है। संवाद