अभियोजन की ओर से बृहस्पतिवार को अभियुक्त की डीएनए जांच के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल की गई। कहा गया कि विवेचना के लिए डीएनए प्रोफाइल लिया जाना आवश्यक है।
कर्नलगंज थाने के सदियापुर इलाके में छात्रा की हुई हत्या के मामले में अभियुक्त की भी डीएनए जांच होगी। यह आदेश बृहस्पतिवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (सीजीएम) ने सहायक अभियोजन अधिकारी धीरेंद्र कुमार पांडेय को सुनकर दिया है।
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अभियोजन की ओर से बृहस्पतिवार को अभियुक्त की डीएनए जांच के लिए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष अर्जी दाखिल की गई। कहा गया कि विवेचना के लिए डीएनए प्रोफाइल लिया जाना आवश्यक है। चूंकि, मृतका का पूर्व में ही कपड़े व डीएनए सैंपल लिया जा चुका है।
अभियुक्त के डीएनए सैंपल मृतका के डीएनए सैंपल विवेचना के लिए मिलान कराया जाना जरूरी है। सुनवाई के दौरान अभियुक्त भी कोर्ट में हाजिर था। कोर्ट ने अभियुक्त से डीएनए जांच कराने के लिए पूछा तो उसने कोई आपत्ति नहीं जताई। अभियुक्त ने कहा कि उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है, इसलिए डीएनए जांच कराने में उसे कोई आपत्ति नहीं है।
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इस पर सीजीएम कोर्ट ने कहा कि निष्पक्ष विवेचना के लिए पीड़ित और अभियुक्त दोनों के डीएनए जांच कराया जाना आवश्यक है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की अर्जी को स्वीकार करते हुए अभियुक्त अमन सिंह राजपूत का डीएनए जांच कराने का आदेश दे दिया। कोर्ट ने कहा है कि आदेश की एक प्रति जेल अधीक्षक नैनी को भी दी जाए।