जिला न्यायालय ने दहेज हत्या मामले में पति एवं ससुर को दोषी करार देते हुए दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह आदेश अपर सत्र न्यायाधीश डॉ. लक्ष्मीकांत राठौर ने एडीजीसी अखिलेश सिंह बिसेन एवं वादी की दलीलों को सुनकर दिया।
थाना फूलपुर में वीरभद्रपुर बहरिया निवासी जियाराम यादव ने 29 जुलाई 2016 को मुकदमा दर्ज कराया था। आरोप लगाया था कि उसने लड़की की शादी ग्राम झझरी के अजीत सिंह यादव के साथ की था। शादी के बाद ससुराल वाले 20 लाख रुपये दहेज की मांग करने लगे। मांग पूरी न होने पर बेटी की हत्या कर दी।