प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अतीक अहमद की सिविल लाइंस में पैलेस टाकीज के बगल स्थित बिल्डिंग की कुर्की के खिलाफ वहां की एक दुकानदार शहनाज बेगम की याचिका खारिज कर दी है। शहनाज ने इसी बिल्डिंग में दुकान ले रखी है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र एवं न्यायमूर्ति एसडी सिंह की खंडपीठ ने शहनाज बेगम के वकील और अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता आशुतोष कुमार संड को सुनकर दिया है।
याचिका में कहा गया था कि इस बिल्डिंग को वर्ष 2007 में भी कुर्क किया गया था और अब 10 अगस्त 2020 के आदेश से 26 अगस्त 2020 को फिर कुर्क कर लिया गया। दुकानदार का यह भी कहना था कि अभिलेख में उसका नाम भी दर्ज है। साथ ही पूरी बिल्डिंग गिरा दी जाएगी।
अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल व अपर शासकीय अधिवक्ता एके संड ने याचिका का प्रतिवाद करते हुए कहा कि याची ने अपनी याचिका में यह भी कहा है कि 2007 वाले आदेश का क्रियान्वयन नहीं हुआ। वह अब भी दुकान पर काम रही है। साथ ही यह याचिका पोषणीय नहीं है क्योंकि नियमानुसार याची को धारा 14 के तहत कुर्क करने के आदेश को धारा 15 के तहत जिलाधिकारी के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करना चाहिए। याची के पास वैकल्पिक अनुतोष उपलब्ध होने के आधार पर कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है।