हाईकोर्ट ने पीसीएस 2018 की मुख्य परीक्षा टालने के लिए दाखिल याचिका पर लोक सेवा आयोग को चार सप्ताह में जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। शुक्रवार को याचिका पर न्यायमूर्ति अजय भनोट की पीठ में सुनवाई हुई। याचीगण का कहना था कि लोक सेवा आयोग ने हाईकोर्ट में दाखिल याचिका पर सुनवाई से पूर्व ही परीक्षा टालने का निर्णय ले लिया ताकि कोर्ट से कोई स्थगन आदेश न मिल सके और आयोग अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा करा सके। आयोग के अधिवक्ता की मांग पर अदालत ने चार सप्ताह का समय देते हुए जवाब दाखिल करने के लिए कहा है।