प्रयागराज। हाईकोर्ट ने सहायक अध्यापक भर्ती 2019 में ऑनलाइन फार्म भरने में याची से हुई मानवीय त्रुटि को दुरुस्त करने का मौका देने का निर्देश दिया है और कहा कि काउंसलिंग पूरी की जाए। यह आदेश न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने संत कबीर नगर के धीरेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।
याची अधिवक्ता का कहना था कि ऑनलाइन फार्म भरने में मामूली गलती हो गई, जिसे ऑनलाइन दुरुस्त करने का प्रयास किया गया, लेकिन सफलता नहीं मिली। याची अधिवक्ता का कहना था कि सत्येंद्र कुमार शुक्ल केस में कोर्ट ने ऐसी ही गलती सुधारने का मौका दिया है, जिस पर कोर्ट ने याची को त्रुटि ठीक करने का एक मौका देने का निर्देश दिया है।