प्रयागराज। पुराने वाहनों में अब थर्ड रजिस्ट्रेशन मार्क्स व हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य हो गया है। ऐसा न करने पर आरटीओ कार्यालय में वाहन के फिटनेस सहित अन्य कार्य नहीं होंगे। बृहस्पतिवार को परिवहन विभाग की ओर से जारी सूचना के मुताबिक वाहन स्वामियों को निर्धारित अवधि में हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगाना होगा।
परिवहन विभाग की ओर से वाहनों को चार श्रेणियों में बांटा गया। इसके अनुसार समयावधि निर्धारित की गई है। सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी सियाराम वर्मा के मुताबिक जो वाहन एक अप्रैल 2005 के पहले पंजीकृत हैं, उन्हें शासनादेश जारी होने के चार माह के अंदर, एक अप्रैल 2005 से 31 मार्च 2010 तक की अवधि में पंजीकृत वाहनों को छह माह के अंदर, एक अप्रैल 2010 से 31 मार्च 2015 की अवधि में पंजीकृत वाहनों को आठ माह के अंदर और एक अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 की अवधि में पंजीकृत होने वाले वाहनों को 10 माह के भीतर यह काम करना होगा। शासनादेश 15 अक्तूबर को जारी किया गया है। आरटीओ आरके सिंह ने बताया कि मंडल में ऐसे वाहनों की संख्या 13 लाख के करीब है।
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट सभी को लगाना अनिवार्य है। इसी के चलते 16 अक्तूबर से वाहनों के फिटनेस का कार्य रोक दिया गया है। वाहन स्वामित्व स्थानांतरण का कार्य 19 अक्तूबर से उन्हीं का होगा, जिसमें हाई सिक्योरिटी वाले नंबर प्लेट लगे होंगें।