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हाईकोर्ट : एसएसपी मथुरा गौरव ग्रोवर अवमानना में तलब

Fri, 25 Mar 2022 10:44 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

याची का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर छह फीसदी ब्याज पाने का हकदार माना है।
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court demo - फोटो : सोशल मीडिया
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एसएसपी मथुरा डॉ. गौरव ग्रोवर को अवमानना नोटिस जारी कर 18 जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ आदेश की अवहेलना करने पर अवमानना कार्यवाही की जाए। कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि आदेश का पालन कर हलफनामा दाखिल कर देते हैं तो हाजिर नहीं होना होगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने गंभीर सिंह की याचिका पर दिया है।

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याची का कहना है कि कोर्ट ने विपक्षी को याची की पेंशन और ग्रेच्युटी का भुगतान करने पर चार महीने में निर्णय लेने का निर्देश दिया था। साथ ही याची को ग्रेच्युटी पर छह फीसदी ब्याज पाने का हकदार माना है। आदेश की प्रति देने के बावजूद पालन नहीं किया गया। जिस पर कोर्ट ने कहा कि प्रथमदृष्टया अवमानना का केस बनता है। कोर्ट ने कहा कि अभी डीआईजी पुलिस को नोटिस जारी न कर केवल एसएसपी को आदेश का पालन करने या स्पष्टीकरण के साथ हाजिर होने का निर्देश दिया जा रहा है।

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