इलाहाबाद हाईकोर्ट ने डेंगू के फैले संक्रमण को लेकर बचाव के उपाय के अलावा पीड़ितों के उपचार की व्यवस्था की जानकारी मांगी है। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर 15 नवंबर को फिर सुनवाई का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनोज मिश्र तथा न्यायमूर्ति विकास बुधवार की खंडपीठ ने दिया है। इसके पूर्व मामले में राज्य सरकार की तरफ से उठाए गए कदमों की जानकारी दी गई। नगर निगम के अधिवक्ता एसडी कौटिल्य ने पिछले आदेश के अनुपालन में की गई कार्यवाही की जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि क्षेत्रीय अधिवक्ता, डाक्टर, पार्षद, दो संभ्रांत नागरिक, सफाई निरीक्षक व सफाई नायक की वार्ड कमेटियां गठित की गई है। डेंगू कंट्रोल रूम इनसे फीडबैक लेकर कार्यवाही कर रहा है। यह भी बताया कि 30 साइकिल माउंटेड फागिंग अतिरिक्त मशीन सहित कुल 135 मशीनें, आठ बडी मशीनें, छह मध्यम आकार वाली मशीनें जिला प्रशासन की काम कर रही है। 22 अतिरिक्त एंटी लार्वा हैंड स्प्रे मशीन सहित कुल 212 बैटरी आपरेटेड स्प्रे मशीन, 20 वाहन स्प्रे मशीन काम कर रही है। फागिंग का वार्ड वार माइक्रो प्लान तैयार किया जा रहा है।