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High Court : श्रीकृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 20 फरवरी को होगी सुनवाई, सभी पक्षकारों को अर्जी पर होगी सुनवाई

Fri, 30 Jan 2026 07:18 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली तिथि 20 फरवरी 2026 नियत की है। इससे पहले सभी पक्षकारों को जो भी उनके प्रार्थना पत्र व संशोधन अर्जियां हों उन्हें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है।
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। - फोटो : अमर उजाला।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने श्रीकृष्ण जन्मभूमि व शाही ईदगाह विवाद मामले में अगली तिथि 20 फरवरी 2026 नियत की है। इससे पहले सभी पक्षकारों को जो भी उनके प्रार्थना पत्र व संशोधन अर्जियां हों उन्हें प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। इसके बाद विभिन्न शूटों में दायर प्रार्थना पत्र एवं संशोधन अर्जियों पर एक-एक कर सुनवाई की जाएगी। न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना की एकलपीठ मामले की सुनवाई कर रही है।

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वहीं, सुनवाई के दौरान कोर्ट को अवगत कराया गया गया कि आगरा की जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह मामले में एएसआई ने अभी अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की है। इसपर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (एएसआई) की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा गया है।

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