इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उप्र पुलिस आरक्षी भर्ती-2023 के अंतिम चयन परिणाम और 30 अक्तूबर-2024 की अंतिम उत्तर कुंजी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सचिव से जवाब-तलब किया है।
कोर्ट ने बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। साथ ही याचियों को जवाब पर प्रत्युत्तर (सवाल के जवाब में दिया गया उत्तर) दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। यह आदेश न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने चंदौली के अमरनाथ यादव व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचियों की ओर से अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि 60,244 पदों के लिए हुई लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया था। याचियों का आरोप है कि 30 अक्तूबर 2024 को जारी अंतिम उत्तर कुंजी में कई विसंगतियां हैं। उनका कहना है कि पहली उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद संबंधित प्रश्नों और उत्तरों में सुधार नहीं किया गया।
बिना उचित संशोधन के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। याचियों ने संबंधित प्रश्नों में की गई आपत्तियों पर पुनर्विचार की मांग करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी और 13 मार्च 2025 को जारी अंतिम चयन परिणाम को निरस्त करने की मांग की है।