उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती-2023 के 60,244 पदों पर जारी अंतिम चयन परिणाम और 30 अक्तूबर 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है।
उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती-2023 के 60,244 पदों पर जारी अंतिम चयन परिणाम और 30 अक्तूबर 2024 की अंतिम उत्तर कुंजी को निरस्त करने की मांग वाली याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के सचिव से जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की एकल पीठ ने अमरनाथ यादव व अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए बोर्ड को तीन सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। याचियों को जवाब पर प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई चार सप्ताह बाद होगी।
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याचियों की ओर से अधिवक्ता अनिरुद्ध पांडेय ने अदालत को बताया कि 60,244 आरक्षी पदों के लिए करीब 45 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। लिखित परीक्षा में 1,72,000 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया। याचियों का आरोप है कि 30 अक्तूबर 2024 को जारी अंतिम उत्तर कुंजी में कई विसंगतियां हैं। उनका कहना है कि पहली उत्तर कुंजी पर ऑनलाइन आपत्तियां दर्ज कराने के बावजूद संबंधित प्रश्नों और उत्तरों में अपेक्षित सुधार नहीं किया गया और बिना उचित संशोधन के अंतिम उत्तर कुंजी जारी कर दी गई। याचियों ने संबंधित प्रश्नों में की गई आपत्तियों पर पुनर्विचार की मांग करते हुए अंतिम उत्तर कुंजी और 13 मार्च 2025 को जारी अंतिम चयन परिणाम को निरस्त करने की मांग की है।