याची ने बेसिक शिक्षा विभाग के आदेश को हाईकोर्ट की एकल पीठ में चुनौती दी थी, जिसकी सुनवाई के बाद एकल पीठ ने विभाग की दलीलों को सही मानते हुए याचिका खारिज कर दी थी। फिर एकल पीठ के आदेश के खिलाफ याचियों में खंडपीठ में विशेष अपील दाखिल की।
अपीलार्थियों के अधिवक्ता रजत एरेन और ऋषि श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट की सांविधानिक पीठ की ओर से गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी, दिल्ली मामले में निर्धारित विधि व्यवस्था का हवाला देते हुए कहा कि दिल्ली पुलिस सेवा केंद्रीय सेवा है नकि राज्याधीन, इसलिए अपीलार्थी अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए बनाई गई मेरिट में भारांक पाने की हकदार है। खंडपीठ ने एकल पीठ के आदेश पर रोक लगाते हुए अपीलार्थियों को उनके स्थानांतरित जिले में सवेतन तैनाती देने का आदेश देते हुए सरकार से चार सप्ताह में जवाब तलब किया है।