फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

UP : हाईकोर्ट का आदेश- कोर्ट के आदेश का पालन करें या अगली तिथि पर हाजिर हों विद्युत वितरण निगम के एमडी

Wed, 24 Sep 2025 06:55 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ मई 2025 के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी इशा दुहन पूर्व के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 17 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों।
विज्ञापन
अदालत(सांकेतिक) - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नौ मई 2025 के आदेश का पालन नहीं करने पर नाराजगी जताई। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी इशा दुहन पूर्व के आदेश का पालन करते हुए अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या 17 नवंबर को कोर्ट में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने वैभव मित्तल की अवमानना अर्जी पर दिया।

मेरठ निवासी वैभव पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम में कार्यरत हैं। उनके खिलाफ एक अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित है। इसके चलते उनकी प्रोन्नति नहीं की गई। इसके खिलाफ उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची ने अनुशासनात्मक कार्यवाही जल्द पूरी करने और सहायक अकाउंट से अकाउंटेंट के पद पर पदोन्नति पर विचार करने का निर्देश देने की मांग की।

विज्ञापन


कोर्ट ने याची के पक्ष में फैसला सुनाते हुए 9 मई 2025 को प्रतिवादी को आदेश दिया कि याची के खिलाफ चल रही अनुशासनात्मक कार्यवाही को दो माह के अंदर पूरी की जाए। साथ ही प्रोन्नति पर नियमानुसार विचार किए जाए। इस आदेश का पालन नहीं किए जाने पर याची ने हाईकोर्ट में वर्तमान अवमानना अर्जी दाखिल की। याची ने दलील दी कि प्रतिवादी कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की जाए। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद आदेश दिया प्रतिवादी अधिकारी आदेश का पालन करें या अगली तिथि पर हाजिर हों।

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें