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UP : हाईकोर्ट का आदेश- प्रधान के खिलाफ वित्तीय अनियमितता की जांच एक महीने में पूरी करें डीएम

Fri, 31 Oct 2025 05:51 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को इब्राहिमपुर के ग्राम प्रधान संतोष कुमार चौरसिया के खिलाफ अमृत सरोवर योजना में वित्तीय अनियमितता की लंबित जांच एक महीने में पूरी करने का आदेश दिया है।
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इलाहाबाद हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जौनपुर के डीएम को इब्राहिमपुर के ग्राम प्रधान संतोष कुमार चौरसिया के खिलाफ अमृत सरोवर योजना में वित्तीय अनियमितता की लंबित जांच एक महीने में पूरी करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण कुमार की एकल पीठ ने दिया है।

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मामला ग्राम प्रधान संतोष कुमार चौरसिया की वित्तीय और प्रशासनिक शक्तियां जब्त करने के जौनपुर के डीएम के 30 जुलाई 2025 के आदेश से जुड़ा है। आरोप है कि इब्राहिमपुर गांव में अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत तालाब निर्माण कार्य मानदंडों के अनुसार नहीं हुआ और किए गए कार्य की तुलना में 10,09,072.15 रुपये अधिक का भुगतान किया गया।

इसकी जांच पहले जिला कार्यक्रम अधिकारी इसके बाद बाद उप श्रम आयुक्त और ग्रामीण अभियंता विभाग के अधिशासी अभियंता से नई जांच कराई गई। दूसरी रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गईं। याची की ओर से दलील दी गई कि उनका वित्तीय व प्रशासनिक अधिकार रोकने से पहले उनका पक्ष नहीं सुना गया। लिहाजा, डीएम की ओर से पारित आदेश रद्द किया जाना चाहिए।

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