सेवानिवृत्त परिलाभों का भुगतान करने का आदेश
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कर्मचारी को पेंशन आदि सेवानिवृत्ति परिलाभों का समय से बिना देरी किए भुगतान किया जाने का आदेश दिया है। कहा कि यदि अधिकारियों की शिथिलता के कारण भुगतान में देरी होती है तो कर्मचारी को देरी पर ब्याज पाने का विधिक अधिकार है।
यह आदेश एकल खंडपीठ ने चंदौली के छोटे लाल गुप्ता की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है। कोर्ट ने प्रबंध निदेशक उत्तर प्रदेश जल निगम ग्रामीण को पंप ऑपरेटर पद से 31 मार्च 2021 को सेवानिवृत्त याची को तीन माह में सेवानिवृत्ति परिलाभों का भुगतान करने का निर्देश दिया है।