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हाईकोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं हटा घर के आगे से ट्रासंफार्मर

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प्रयागराज। बिजली विभाग के अधिकारी हाईकोर्ट का भी आदेश नहीं मानते। छोटा बघाड़ा में घर के पास 630 केवीए का ट्रांसफारमर हटाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेश का तो पालन नहीं किया गया, लेकिन हद तब हो गई जब अवमानना नोटिस के बाद भी अफसर टस से मस नहीं हुए। जेई-एसडीओ की परिक्रमा करते थके भुग्तभोगी ने अब मुख्य अभियंता को पत्र लिखकर गुहार लगाई है।
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छोटा बघाड़ा निवासी राजेश कुशवाहा पुत्र नंदलाल के घर के सामने 630 केवीए का ट्रांसफारमर लगा है। ट्रांसफारमर में आए दिन लगने वाली आग और घर की सुरक्षा को देखते बिजली विभाग के अधिकारियों से ट्रांसफारमर हटाकर दूसरे स्थान पर लगाने की मांग की थी। जब विभाग ने ट्रांसफारमर नहीं हटाया गया तो राजेश ने होईकोर्ट में याचिका दाखिल की। हाईकोर्ट आठ अगस्त को बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को ट्रांसफामर हटाने का आदेश दिया। मुख्य अभियंता ने अधीक्षण अभियंता को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए पत्र लिखा और ट्रांसफामर को दूसरी जगह शिफ्ट करने को कहा। साथ ही मुख्य अभियंता ने राजेश कुशवाहा को भी पत्र भेजकर बताया कि अधीक्षण अभियंता को इस संबंध में आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके बाद भी विभाग ने ट्रांसफार्मर नहीं हटाया तो पीड़ित ने हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर किया। बीते 12 दिसंबर को हाईकोर्ट ने बिजली विभाग के मुख्य अभियंता को अवमानना नोटिस जारी किया। इसके बाद भी ट्रांसफारमर नहीं हटा।
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