सुप्रीम कोर्ट के प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख
हाईकोर्ट ने मामले में सुप्रीम कोर्ट के अवतार सिंह बनाम यूनियन ऑफ इंडिया तथा कमिश्नर ऑफ पुलिस बनाम संदीप कुमार के फैसलों में प्रतिपादित सिद्धांतों का उल्लेख किया। कोर्ट ने परिस्थितियों और अपराध की प्रकृति को देखते हुए चयन निरस्तीकरण आदेश को उचित नहीं माना और उसे रद्द कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने प्रदेश के मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव गृह को आदेश की प्रति उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया है, ताकि भविष्य में मामूली आपराधिक मामलों अथवा उनके आवेदन में उल्लेख न किए जाने मात्र के आधार पर चयन निरस्त करने की कार्रवाई में एकरूपता रहे। कोर्ट ने सरकार से ऐसी नीति तैयार करने को कहा है, जिसमें अपराधों की अलग-अलग श्रेणी निर्धारित हो और स्पष्ट किया जाए कि किन मामलों में चयन निरस्त किया जा सकता है और किन मामलों में नहीं।