सार
Allahabad High Court : औरैया में तीन मासूम बच्चों की मौत के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए बच्चे की मां प्रियंका और उसके देवर आशीष को बरी कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ अपराध को संदेह से परे साबित करने में विफल रहा। प्रियंका को फांसी और आशीष को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने औरैया जिले में तीन मासूम बच्चों की हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए पाया कि अभियोजन पक्ष आरोपियों के खिलाफ संदेह से परे अपराध साबित करने में पूरी तरह विफल रहा है। कोर्ट ने बच्चे की मां को मिली फांसी की सजा और आजीवन कारावास की सजा पाए आशीष को बरी कर दिया है। यह फैसला न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति जय कृष्ण उपाध्याय की पीठ ने सुनाया।
घटना 27 जून 2024 को कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित तालेपुर गांव के पास सेंगर नदी के पुल की है। आरोप था कि प्रियंका ने अपने पति अवनीश की मौत के बाद अपने देवर आशीष के साथ मिलकर अपने चार बेटों सोनू (9 वर्ष), आदित्य (5 वर्ष), माधव (6 वर्ष) और मंगल (4 वर्ष) को नदी में डुबोकर मारने की कोशिश की। इस घटना में तीन मासूमों (आदित्य, माधव और मंगल) की डूबने से मौत हो गई थी, जबकि सबसे बड़ा बेटा सोनू कथित तौर पर जान बचाकर भाग निकला था।