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पुलिस कांस्टेबल से दो सप्ताह में मकान खाली कराने का निर्देश  

Sat, 13 Jun 2020 12:46 AM IST
विनोद सिंह न्यूज डेस्क, अमर उजाला, प्रयागराज
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Allahabad High Court
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हाईकोर्ट ने एसएसपी प्रयागराज को निर्देश दिया है कि कैंट थाना परिसर में कांस्टेबल को एलाट मकान पहले से रह रहे कांस्टेबल से खाली कराकर उसे दिया जाए। कैंट थाने में तैनात महिला कांस्टेबल विक्की कुमारी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति आलोक सिंह ने दिया है। 

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याची की ओर से अधिवक्ता अतिप्रिया गौतम और देवेश मिश्र ने पक्ष रखा। याची का कहना है कि वह और उसके पति कैंट थाने में तैनात हैं। उनको थाना परिसर में ही मकान एलाट किया गया है। मगर उस पर पहले से एक अन्य कांस्टेबल रह रहा है जिसकी वजह से उसे कब्जा नहीं मिल सका है।

याची गर्भवती है और किराये के मकान में दूसरे तल पर रह रही है। उसे आने-जाने में दिक्कत है। कोर्ट ने इस मामले में एसएसपी और अन्य पक्षकारों से जवाब मांगा था। कोई जवाब नहीं दाखिल किया गया तो एसएसपी को निर्देश दिया है कि दो सप्ताह में याची को एलाट मकान खाली कराकर उसे सौंपा जाए। कोर्ट ने एसएसपी से दो सप्ताह बाद अनुपालन रिपोर्ट भी मांगी है।

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