याची की ओर से कहा गया है कि जीटीबी नगर और करेली की सड़के खराब हैं। इसके अलावा कूड़ा को सड़कों पर ही डंप कर दिया जा रहा है। नगर निगम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। इस संबंध में कई बार प्रत्यावेदन किया गया लेकिन उसने असमर्थता जताई।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीटीबी नगर, करेली में सड़क बनाने व कूड़ा उठाने में असमर्थता जताने के मामले में नगर आयुक्त को दो अगस्त को तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि वह मामले की सुनवाई के दौरान उपस्थित रहेंगे। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रीतिंकर दिवाकर और न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने मोहम्मद तैय्यब की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है।
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याची की ओर से कहा गया है कि जीटीबी नगर और करेली की सड़के खराब हैं। इसके अलावा कूड़ा को सड़कों पर ही डंप कर दिया जा रहा है। नगर निगम अपनी ड्यूटी नहीं निभा पा रहा है। इस संबंध में कई बार प्रत्यावेदन किया गया लेकिन उसने असमर्थता जताई। इस पर यह याचिका दाखिल की गई है। इस पर कोर्ट ने नगर आयुक्त को दो अगस्त को तलब किया है।