इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात मामले में सीएमओ व डीएम को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 11 जून को दोपहर 2 बजे न्यायालय करने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के गर्भपात मामले में सीएमओ व डीएम को तत्काल मेडिकल बोर्ड गठित करने का निर्देश दिया है। साथ ही रिपोर्ट सीलबंद लिफाफे में 11 जून को दोपहर 2 बजे न्यायालय करने का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सलिल कुमार राय व न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी की खंडपीठ ने पीड़िता की याचिका पर दिया है।
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बुलंदशहर निवासी पीड़िता ने जिलाधिकारी और मुख्य चिकित्साधिकारी के समक्ष गर्भपात के लिए आवेदन किया था। आवेदन पर विचार न किए जाने पर उसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। कोर्ट ने पक्षों को सुनने के बाद मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) और जिलाधिकारी को निर्देश दिया कि वे नाबालिग पीड़िता की चिकित्सीय जांच के लिए तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करें।