इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह मई-2025 के आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। कहा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी 22 सितंबर 2025 तक आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या अदालत में हाजिर हों।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने छह मई-2025 के आदेश का अनुपालन न करने पर नाराजगी जताई है। कहा, पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम के एमडी 22 सितंबर 2025 तक आदेश का अनुपालन हलफनामा दाखिल करें या अदालत में हाजिर हों। यह आदेश न्यायमूर्ति नीरज तिवारी की एकलपीठ ने गाजियाबाद राम रतन सुमन की अवमानना अर्जी पर दिया।
विज्ञापन
याची गाजियाबाद में पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में अकाउंट ऑफिसर के पद पर कार्यरत था। एक आरोप में बर्खास्त करते हुए उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी। इस पर उसने आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी। सुनवाई के दौरान याची को बहाल कर दिया लेकिन अनुशासनात्मक कार्यवाही पूर्ण नहीं की गई जबकि कोर्ट ने दो सप्ताह में पूरी करने का निर्देश दिया था। इस आदेश को अनुपालन नहीं करने पर याची ने अवमानना याचिका दाखिल की।