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High Court : दोहरे हत्याकांड में महेश उर्फ मुन्ना की उम्रकैद की सजा बरकरार, ट्रायल कोर्ट के आदेश पर मुहर

Fri, 20 Mar 2026 12:17 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दो व्यक्तियों की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा बरकरार रखी है। ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
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अदालत का फैसला। - फोटो : अमर उजाला।
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वाराणसी के भेलपुर थाना क्षेत्र में वर्ष 2014 में दो व्यक्तियों की गोली मारकर की गई हत्या के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दोषियों की सजा बरकरार रखी है। ट्रायल कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई थी। फैसले को दोषियों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद ट्रायल कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए अपील खारिज कर दी। 

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यह है पूरा मामला

महमूरगंज के रहने वाले काशीनाथ के तीन पुत्रों में भोला यादव (52) सबसे बड़ा था। दूसरे नंबर पर गनेश और सबसे छोटा महेश यादव उर्फ मुन्ना यादव था। घर में जमीन के विवाद को लेकर कई बार पंचायत हुई। पंचायत में लोगों ने जमीन भोला का होना बताया, लेकिन बाउंड्री करने देने पर मुन्ना राजी नहीं था। रविवार को भी पंचायत के लिए लोग जुटे थे जहां प्रापर्टी डीलर भोला का भाई महेश उर्फ मुन्ना यादव और हड़हा निवासी रिश्तेदार विनोद यादव (45) आदि भी मौजूद थे।

पंचायत के दौरान बाउंड्री कराने की बात को लेकर बात बढ़ गई और दोनों पक्षों में विवाद हो गया। विवाद के दौरान प्रापर्टी डीलर का सबसे छोटे भाई मुन्ना यादव जो कई बार आपराधिक मामलों में जेल जा चुका है। बाउंड्री नहीं करने देने पर अड़ गया। दोनों पक्षों में इसी को लेकर गोलियां चल गईं। जिसमें भोला और विनोद घायल हो गए। पुलिस ने अनुसार विनोद थाने का हिस्ट्रीशीटर था। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने घायलों को समीप के एक निजी चिकित्सालय में भेजा। जहां डाक्टरों ने भोला और विनोद दोनों को मृत घोषित कर दिया।

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