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हाईकोर्ट : गैंगस्टर की सूची में शामिल किए जाने के मामले में सरकार से जवाब तलब 

Tue, 01 Feb 2022 01:30 AM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिवक्ता गैंगस्टर में शामिल किए जाने की संस्तुति करने वाले अधिकारी के आदेश को हलफनामें पर दाखिल करें। 
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अदालत - फोटो : file
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विस्तार
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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जिला फतेहगढ़ के थाना जहांगंज थाने के मिनहाज व दो अन्य को गैंगस्टर की सूची में शामिल किए जाने पर उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा है कि सरकारी अधिवक्ता गैंगस्टर में शामिल किए जाने की संस्तुति करने वाले अधिकारी के आदेश को हलफनामें पर दाखिल करें। 

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इसके पहले याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि उनके खिलाफ 30 नवंबर 2021 को थाना जहांगंज में उनके खिलाफ गैंगस्टर और असामाजिक गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1986 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जबकि, सक्षम अधिकारी के द्वारा उसकी स्वीकृति नहीं ली गई।


जबकि, शासकीय अधिवक्ता प्रथम मंजू ठाकुर ने कोर्ट को बताया कि गैंग चार्ट में स्पष्ट रूप से मंजूरी देने वाले सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर हैं। इस पर कोर्ट ने सक्षम अधिकारी के आदेश को तीन दिनों के भीतर हलफनामें पर दाखिल करने का आदेश दिया।

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