फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

High Court : जूनियर इंजीनियर के निलंबन पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक; मांगा जवाब

Thu, 28 May 2026 07:35 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों ने जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने जितेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है।
विज्ञापन
कोर्ट का आदेश। - फोटो : अमर उजाला।
विज्ञापन

विस्तार
वॉट्सऐप चैनल फॉलो करें

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जूनियर इंजीनियर के निलंबन आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही प्रतिवादियों ने जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश पाठक की एकल पीठ ने जितेंद्र कुमार की याचिका पर दिया है। याची गाजियाबाद में जूनियर इंजीनियर के पद बिजली विभाग में कार्यरत था। भ्रष्टाचार के आरोप में 29 नवंबर 2025 को पद से निलंबित कर दिया गया था। याची ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी।

विज्ञापन


याची के अधिवक्ता ने दलील दी कि नियमानुसार निलंबन तभी किया जाना चाहिए, जब आरोप गंभीर प्रकृति के हों। निलंबन का आदेश पारित करने से पहले नियुक्त प्राधिकारी को आरोपों से संबंधित रिकॉर्ड का जांच करना चाहिए था। उसके बाद ही एक तर्कपूर्ण आदेश पारित करना चाहिए था। प्रतिवादी अधिवक्ताओं ने जवाब दाखिल करने के लिए समय मांगा।  सात अगस्त को मामले की सुनवाई होगी। तब तक के लिए कोर्ट ने निलंबन आदेश के प्रभाव और संचालन पर रोक लगा दी है। 

विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें