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High Court : श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में अब 19 मार्च को होगी सुनवाई, कोर्ट ने आदेश किया सुरक्षित

Wed, 05 Mar 2025 05:12 PM IST
विनोद सिंह अमर उजाला नेटवर्क, प्रयागराज

सार

श्री कृष्ण जन्मभूमि वह शाही ईदगाह विवाद मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से दाखिल संशोधन अर्जियों पर बहस हुई। दोनो तरफ के अधिवक्ताओं की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने फैसल सुरक्षित कर लिया है।
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मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद। - फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि मथुरा व शाही ईदगाह विवाद मामले में अब 19 मार्च को सुनवाई होगी। बुधवार को न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण की पीठ के समक्ष हिंदू पक्षकार की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) और भारत सरकार को पक्षकार बनाने की मांग में दाखिल संशोधन अर्जी पर बहस हुई।

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इसका अन्य पक्षकारों ने विरोध किया। कहा कि एएसआई विशेष एजेंसी है। न्यायालय स्वत: संज्ञान लेकर स्थल की जांच कर रिपोर्ट मांग सकती है। इसलिए इसे स्वतंत्र रखा जाए। वहीं एक अन्य पक्षकार ने कहा एक शूट में एएसआई पहले से पक्षकार है। ऐसे में अब अन्य वादों में एएसआई व भारत सरकार को पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं है। न्यायालय ने पक्षों को सुनने के बाद संशोधन अर्जी पर फैसला रिजर्व कर लिया है। ब्यूरो

कोर्ट कमीशन जारी करने की मांग

आगरा की जामा मस्जिद की सीढि़यों के नीचे दबे विग्रह मामले में वादी महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट कमीशन जारी करने की मांग की। साथ ही कहा कि मुस्लिम पक्ष ने जो जवाब दाखिल किया है उसमें न तो तारीख डाली है और न ही हस्ताक्षर किए हैं।

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