Prayagraj News : माफिया डॉन बृजेश सिंह और विधायक मुख्तार अंसारी।
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गाजीपुर के विधायक मुख्तार अंसारी व उनके काफिले पर हमला करने के मामले में जेल में बंद माफिया डॉन व एमएलसी बृजेश सिंह की जमानत अर्जी पर बृहस्पतिवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने मामले में एमपीएमएलए कोर्ट से ट्रायल की स्थिति पूछी है। पूछा है कि अब तक ट्रायल क्यों नहीं पूरा किया गया है। माफिया ने हाईकोर्ट में दूसरी बार अपनी जमानत के लिए अर्जी दाखिल की है।
पहली बार दाखिल की गई जमानत अर्जी को 2020 में ही खारिज करते हुए हाईकोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट से ट्रायल जल्दी ही पूरा करने का निर्देश दिया था। कोर्ट ने एमपीएमएलए कोर्ट के साथ संबंधित पक्षकारों से ट्रायल के बारे में जानकारी मांगी है। कहा है कि ट्रायल कोर्ट ने अगर कोई आदेश पारित किया है तो उसे भी पेश करें।